झाबुआ 9 जून, 2023। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष 2023 (पूर्वार्द्ध) हेतु शराब की बिक्री पर प्रतिबन्द्ध लगाने का निर्देश दिए गए है।
पंचायत आम/उप निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें सम्बंधित ग्राम पंचायत के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएगी तथा इस अवधि में शराब का कय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी ग्राम पंचायत के उप चुनाव के मामले में चाहे वह सरपंच पद के लिए हो या पंच पद के लिए पूरी ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित शराब की सभी दुकानें मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से बन्द जाएगी। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें बंद रखी जाएगी।
जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 (पाँच) कि.मी. की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाए।
ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत से 05 कि.मी. की परिधि में आने वाली कम्पोजिट मदिरा दुकानों को मतदान सम्माप्ति के 48 घंटे पूर्व से बन्द रखी जाना है। 11 जून, 2023 को अपरान्ह 03ः00 बजे से 13 जून, 2023 मतदान समाप्ति तक बन्द रखी जायेंगी एवं मदिरा के अवैध व्यक्तिगत भण्डारण पर तथा गैर-लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और किसी भी अधिकृत/अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय और अवैध परिवहन न हो पाए, यह सुनिश्चित किया जाएं तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रखा जाए।
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