स्पाइस जेट एयरलाइन्स पर जिला उपभोक्ता फोरम झाबुआ ने लगाया 19,600 रुपये जुर्माना

स्पाइस जेट एयरलाइन्स पर जिला उपभोक्ता फोरम झाबुआ ने लगाया 19,600 रुपये जुर्माना

झाबुआ 9 जून, 2023।  शिकायतकर्ता अधिवक्ता विश्वास शाह व उनके दो अन्य साथी प्रधुम्न राठौर व अभिजर बोहरा द्वारा 14 नवम्बर 2022 को आवश्यक कार्य से तत्काल झाबुआ आने के लिए ट्रेन की टिकिट केंसल कर फ्लाइट नम्बर स्पाइस जेट 494 बागडोगरा से अहमदाबाद टिकिट बुक की थी परन्तु जैसे ही अधिवक्ता व उनके साथी एयरपोर्ट पर पहुचे अचानक बिना किसी उचित कारण के स्पाइस जेट द्वारा फ्लाइट रद्द कर दी गई। जब शिकायतकर्ता अधिवक्ता ने उन्हें उसी दिन वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था करने का निवेदन किया तो स्पाइस जेट कर्मचारियों ने साफ इंकार करते हुए कहा कि अब यही फ्लाइट आपको कल मिलेगी, शिकायतकर्ता अधिवक्ता एवं  सैकड़ो यात्रीगण बागडोगरा एयरपोर्ट पर लगातार तीन घण्टे तक परेशान हुए काफी देर तक स्पाइस जेट के उक्त कृत्य का विरोध किया। परन्तु स्पाइस जेट कर्मियों द्वारा यात्रीगणो के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नही की गई। 
स्पाइसजेट की इस लापरवाही पर शिकायतकर्ता अधिवक्ता विश्वास शाह द्वारा अधिवक्ता श्री प्रतीक मेहता के मार्गदर्शन में स्पाइस जेट एयरलाइंस के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम झाबुआ के समक्ष परिवाद दायर किया गया जिसकी सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग झाबुआ के अध्यक्ष श्री मुकेश तिवारी व सदस्य श्री कृष्ण सिंह राठौर द्वारा स्पाइस जेट को आदेशित करते हुए परिवादी को राशि रुपये 15,000 आर्थिक व मानसिक क्षति के तौर पर, होटल खर्च रुपये 2600/- व 2000/- रुपये परिवाद व्यय इस प्रकार कुल 19,600 रुपये 60 दिन के भीतर स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा परिवादी को अदा करने के लिए  आदेशित किया गया। 

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