आबकारी विभाग झाबुआ की बड़ी कार्यवाही गुजरात सीमा पर ग्राम पिटोल से 01 लाख 56 हजार रुपये से अधिक की अवैध शराब जप्त की गई ।

जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ नेहा मीना एवं संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में आज दिनांक 05.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी *वृत्त झाबुआ 'ब'* मे गुजराज सीमा पर ग्राम पिटोल मे मुखबिर द्वारा बताये स्थान मंगू मेडा की किराना दुकान के पीछे रखी लोहे की पेटी की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन 30 पेटी ,बैगपाइपर विस्की 09 पेटी, इस प्रकार कुल 39 पेटी (*कुल- 437.76 बल्क लीटर*) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके पर से फरार आरोपी मंगू पिता फतिया मेडा के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। 
उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 1,56,240/- है।  
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी स्टाफ मदन राठौड, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया, एवं वाहन चालक दिपक भूरिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।‌

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