शासन के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 प्रभावशील हैं। इन नियमों के अंतर्गत निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों या पालकों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी आदि सामग्री किसी विशेष विक्रेता से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी एवं पालक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन प्रावधानों के समुचित पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है।
कलेक्टर नेहा मीना ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिले के अशासकीय विद्यालयों द्वारा पालकों पर किसी विशेष दुकान अथवा विद्यालय से सामग्री क्रय करने का दबाव न बनाया जाए। उन्होंने समस्त प्राचार्य एवं प्रबंधक, अशासकीय विद्यालय (सीबीएसई, स्टेट बोर्ड एवं अन्य बोर्ड) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों एवं पालकों को पुस्तक मेला आयोजन की जानकारी दें तथा सामग्री क्रय करने हेतु प्रेरित करें।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी एवं सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा बुक वेंडर्स एवं संबंधित पक्षों के साथ बैठक आयोजित कर मेले के सफल आयोजन हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
जिले में विकासखंड स्तर पर 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक पुस्तक मेलों का आयोजन विकासखंड झाबुआ, रामा एवं राणापुर हेतु पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल, रातितलाई में एवं विकासखंड थांदला, पेटलावद एवं मेघनगर हेतु सांदीपनि विद्यालय, थांदला में किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों एवं पालकों से पुस्तक मेले का लाभ लेने की अपील की है।
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