कालाबाजारी करने वाले पर FIR।भौतिक सत्यापन में पीओएस मशीन अनुसार खाद्यान्न स्टॉक न मिलने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने करवाई एफआईआर



भौतिक सत्यापन में पीओएस मशीन अनुसार खाद्यान्न स्टॉक न मिलने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने करवाई एफआईआर

                  झाबुआ 7 नवम्बर, 2023। सेल्समैन द्वारा पात्र परिवारों के मोबाइल नंबर दर्ज करने में लापरवाही बरतने को संज्ञान में लेते हुए आशीष आजाद तत्कालीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी थांदला द्वारा विक्रेता श्रीमती काली अनिल भूरिया के समक्ष 30 जून, 2023 को  उचित मूल्य दुकान देवका 2101070 की आकस्मिक जांच की गई। जांच में मशीन में उपलब्ध स्टॉक अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होना पाया गया और पात्र परिवारों के मोबाइल दर्ज करने की प्रगति अत्यंत कम होकर निराशाजनक पाई गई थी।
                            भौतिक सत्यापन में कुल गेहूं- 65.95 क्विंटल, चावल(फोर्टीफाइट)-112.68 क्विंटल नमक फोर्टीफाइट- 3.29 क्विंटल और शक्कर- 1.70 क्विंटल मौके पर जांच में कम होना पाया गया था, जिससे स्पष्ट हुआ कि खाद्यान्न मात्रा का व्यपवर्तन/कालाबाजारी की गई। इस गम्भीर अनियमितता के संबंध में विक्रेता काली अनिल भूरिया को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। आरोपी को व्यक्तिगत सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी विक्रेता द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा गया। 
                           प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला श्री तरुण जैन के निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान देवका की विक्रेता श्रीमती काली अनिल भूरिया निवासी- देवका तहसील थांदला के विरुद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुरेश तोमर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
                      प्रकरण में व्यपवर्तित खाद्यान्न मात्रा का वर्तमान बाजार मूल्य भाव (इकोनामिक कॉस्ट) से वसूली की कार्यवाही पृथक से  की जाएगी।

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